2010 से पहले बने वाहन नहीं दौड़ेंगे सड़कों पर, जानें फिर क्यों दिल्ली ने लगाया ब्रेक

GRAP का पूरा नाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) है. यह दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया एक योजना है जो वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर प्रतिबंधों को लागू करती है.

By Abhishek Anand | December 22, 2023 7:29 PM

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काम करने की कवायद तेज करते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के प्रतिबंध को लागू कर दिया है. GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज, यह एक योजना है जिसका उपयोग दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कर रही है. यह योजना चार चरणों में विभाजित है, जिन्हें GRAP-1 से GRAP-4 के रूप में जाना जाता है.

GRAP-3 वह चरण है जो लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 से 500 के बीच होता है. इस चरण में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं:

  • सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध.

  • बीएस-3 और 4 वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध.

  • निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करना.

  • तंदूर, भट्टों और अन्य खुले में ईंधन जलाने पर प्रतिबंध.

  • स्कूलों को बंद करना (ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी).

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GRAP क्या होता है?

GRAP का पूरा नाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) है. यह दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया एक योजना है जो वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर प्रतिबंधों को लागू करती है.

GRAP में चार चरण होते हैं:

GRAP-1: जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 के बीच हो, तो GRAP-1 लागू होता है. इस चरण में, निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं:

  • निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध.

  • तंदूर, भट्टों और अन्य खुले में ईंधन जलाने पर प्रतिबंध.

GRAP-2: के नियम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 से 400 के बीच होने पर लागू होते हैं। इस चरण में, निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं:

  • निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध.

  • तंदूर, भट्टों और अन्य खुले में ईंधन जलाने पर प्रतिबंध.

  • भारत स्टेज-4 वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध.

GRAP-3 वह चरण है जो लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 से 500 के बीच होता है. इस चरण में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं:

  • सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध.

  • बीएस-3 और 4 वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध.

  • निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करना.

  • तंदूर, भट्टों और अन्य खुले में ईंधन जलाने पर प्रतिबंध.

  • स्कूलों को बंद करना (ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी).

GRAP-4 के नियम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 से अधिक होने पर लागू होते हैं। इस चरण में, निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं:

  • सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध.

  • सभी वाहनों पर प्रतिबंध.

  • सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करना.

GRAP क्या होता है?

GRAP का पूरा नाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) है. यह दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया एक योजना है जो वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर प्रतिबंधों को लागू करती है. इसके 4 चरण होते हैं, दिल्ली में फिलहाल GRAP-3 के प्रतिबंध लागू हो गए हैं जिसमें BS3 और BS4 के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

BS3 और BS4 वाहन क्या है?

S3 और BS4 वाहन भारत सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुसार वर्गीकृत वाहन हैं. भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन मानकों को लागू किया है. BS3 वाहन भारत स्टेज 3 मानकों के अनुसार निर्मित वाहन हैं. इन वाहनों को 2010 में भारत में पहली बार बेचा गया था. BS3 मानक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं. BS4 वाहन भारत स्टेज 4 मानकों के अनुसार निर्मित वाहन हैं. इन वाहनों को 2017 में भारत में पहली बार बेचा गया था. BS4 मानक BS3 मानकों की तुलना में अधिक कठोर हैं. वे NOx और PM के उत्सर्जन को और कम करते हैं.

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