Traffic Rule: बिना Driving License के भी चला सकते हैं गाड़ी, जानें क्या है नियम

Treffic Rule: मोटर वाहन एक्ट के अनुसार, सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति आंतरिक दहन ईंधन यानी पेट्रोल-डीजल से चलने वाली किसी गाड़ी को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस 5000 रुपये का चालान काटती है.

By KumarVishwat Sen | April 24, 2024 10:19 AM

Traffic Rule: अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस झट से चालान काट देती है. लेकिन, क्या आपको पता है कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं? अब आप कहेंगे, ‘काहे मजाक करते हो सर जी, ट्रैफिक पुलिस वाले मानने वाले थोड़े ना हैं? वे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर चालान काटेंगे ही काटेंगे.’ मगर, साहब! यह कोई हंसी-ठट्ठा नहीं है, बल्कि हकीकत है. यह सौ फीसदी सच है कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है और वह यह है कि आपके पास आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) यानी पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए. आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए और इसमें जरूरी यह है कि उस गाड़ी की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.

क्या है ट्रैफिक नियम

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार की ओर से बढ़ावा दिया है. इसी के मद्देनजर सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई जा रही है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए मोटर वाहन एक्ट में संशोधन भी किया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जारी किए गए नियमों के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक वाहन है और उसकी टॉप स्पीड यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है, तो उसे ऐसी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है. यहां तक कि ऐसी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की भी जरूरत नहीं है.

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 5000 का जुर्माना

ट्रैफिक नियमों के अनुसार, सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति आंतरिक दहन ईंधन यानी पेट्रोल-डीजल से चलने वाली किसी गाड़ी को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस 5000 रुपये का चालान काटती है. ऐसे में यदि आप 25 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप स्पीड वाला इलेक्ट्रिक वाहन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे पूछताछ करेंगे. आपने उनके सवालों का सही जवाब दे दिया, तो चालान नहीं कटेगा. वहीं, अगर आपने उनके साथ बहस कर दिया, तो आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का इल्जाम लगाया जा सकता है. इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रिक वाहन है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको केवल ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के सवालों का सही-सही जवाब देना है.

किस प्रकार के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं

इतना कुछ जानने के बाद आप मानकर मत बैठ जाइए कि आपके पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन है, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपका चालान नहीं कटेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार, जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की जरूरत नहीं है. भारत में 50 सीसी से कम इंजन क्षमता और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाले दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती. इसका मतलब यह है कि टीवीएस एक्सएल 100, हीरो इलेक्ट्रिक डैश, ओकिना इलेक्ट्रिक और हीरो प्लेजर प्लस जैसे छोटे मोपेड और स्कूटर हैं, तो इन्हें चलाने के लिए आपको अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है.

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