इस मुस्लिम देश में भारतीयों की लगेगी लॉटरी! 30 दिन की पेड छुट्टी, ओवरटाइम पर मिलेगा 50% ज्यादा पैसा
New Labour Rules: इस देश में मजदूरों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें पेड लीव, ओवरटाइम पेमेंट, तय काम के घंटे, खाने का ब्रेक और हफ्ते में आराम के दिन शामिल हैं. रहने की जगह, खाने और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी साफ तौर पर बताया गया है. इन बदलावों से लाखों प्रवासी मजदूरों को सीधा फायदा होगा.
New Labour Rules: सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों विदेशी कामगारों के लिए, खासकर भारतीयों के लिए, बड़ी खबर है. अब वहां खेतों में, पशुपालन में और निजी परिसरों में काम करने वालों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली. सऊदी सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं, जिनसे काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हक बन जाएगा. मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री इंजीनियर अहमद अल-राजही की मंजूरी से लागू हुए ये नियम कामगारों की तनख्वाह, छुट्टी, आराम और सुरक्षा से जुड़े हैं. नए सरकारी नियमों के अनुसार, हर कामगार को साल में कम से कम 30 दिन की पेड छुट्टी मिलेगी. अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और छुट्टी नहीं ली गई है, तो उसका पैसा दिया जाएगा. यानी छुट्टी न मिली तो नुकसान नहीं, पैसा मिलेगा.
ईद से लेकर नेशनल डे तक छुट्टियां तय
सरकार के प्रावधानों के मुताबिक, ईद-उल-फितर पर चार दिन की पेड छुट्टी दी जाएगी, जो रमजान की 29 तारीख से शुरू होगी. इसके अलावा सऊदी नेशनल डे और फाउंडिंग डे पर भी छुट्टी मिलेगी. ये छुट्टियां वेतन के साथ होंगी. नियम साफ कहते हैं कि कामगार से दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे कम से कम आधे घंटे का आराम और खाने का ब्रेक देना जरूरी होगा.
New Labour Rules Update Indian Workers in Hindi: हफ्ते में एक दिन पूरा आराम
सरकारी नियमों के अनुसार, हर कामगार को हफ्ते में कम से कम 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी. अगर उसी दिन काम कराया जाता है, तो बदले में किसी दूसरे दिन छुट्टी देना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी. अगर तय समय से ज्यादा काम कराया गया, तो कामगार को मूल वेतन का 50 फीसदी अतिरिक्त पैसा ओवरटाइम के रूप में मिलेगा. हालांकि, सरकारी छुट्टियों में किया गया काम ओवरटाइम में नहीं गिना जाएगा. नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा, कामगार से वही काम कराया जाएगा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट और पेशे में लिखा है. किसी और के लिए या निजी काम में जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता.
Saudi New Labour Rules Update Indian Workers in Hindi: प्रोबेशन की भी तय सीमा
सरकार के मुताबिक, अधिकतम 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है. इस दौरान कर्मचारी या नियोक्ता, दोनों में से कोई भी बिना मुआवजा दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है. लेकिन एक ही नियोक्ता के साथ यह प्रोबेशन दोबारा नहीं किया जा सकता. नियमों के अनुसार, नियोक्ता को कामगार के लिए रहने की ठीक जगह, खाना या खाने का भत्ता देना होगा. अगर काम की जगह दूर है, तो आने-जाने की सुविधा भी नियोक्ता को देनी होगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि वीजा, रेजिडेंसी परमिट या किसी भी सरकारी कागज का खर्च कामगार से नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही नियोक्ता पासपोर्ट या निजी सामान अपने पास नहीं रख सकता.
मौत की हालत में भी जिम्मेदारी तय
अगर किसी कामगार की मौत हो जाती है, तो उसे दफन करने या शव को उसके देश भेजने का पूरा खर्च नियोक्ता को उठाना होगा. यह बात भी नियमों में साफ तौर पर लिखी गई है. कामगारों को अपने परिवार से बात करने की पूरी छूट होगी. उनसे किसी भी तरह की भर्ती फीस नहीं ली जाएगी. नियमों के अनुसार, कामगारों को समय पर काम करना होगा, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभानी होगी, गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान या बाद में बिना अनुमति किसी और के लिए काम नहीं करना होगा.
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