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जीएसटी वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया कड़ा निर्देश
GST: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि तलाशी और जब्ती के दौरान किसी भी व्यक्ति को टैक्स देनदारी का भुगतान करने के लिए बाध्य करने की इस अधिनियम के तहत कोई शक्ति नहीं है. अपने विभाग से कहें कि भुगतान स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और किसी भी बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.