Bareilly News: प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने एक लाख जुर्माना भी लगाया

आरोपी ने युवती को रामगंगा स्टेशन के पास चलती ट्रेन से धक्का दिया. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

By Prabhat Khabar News Desk | January 3, 2022 10:12 PM

Bareilly News: बरेली में युवती के हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारीवास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि में 50 फीसदी मृतका के परिवार को देनी होगी. जिले के भमोरा थाना क्षेत्र के मिलक मजरा गांव निवासी सत्यवीर का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग था. वो युवती को घर से भगा कर ले गया था. आरोपी ने युवती को रामगंगा स्टेशन के पास चलती ट्रेन से धक्का दिया. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने आरोपी सत्यवीर को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने में से 50 फीसद राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी. युवती के भाई चंद्रपाल ने भमोरा थाने में 18 जनवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था.

मृतका के भाई ने आरोप लगाया था कि 16 जनवरी 20015 को उसकी बहन शौच के लिए गई थी. इसी दौरान सत्यवीर उसे बहला-फुसलाकर ले गया. उसको काफी तलाश किया. मगर, वो नहीं मिली. गांव के ही नेमचंद ने सत्यवीर को बहन को लेकर जाते हुए देखा था. इसके बाद दोनों को ढूंढा. मगर, वो नहीं मिले.

एक दिन बाद युवती की रामगंगा स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिली थी. परिजन तुरंत पहुंचे. युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवती की मौत हो गई.

(रिपोर्ट:- मुहम्मद साजिद, बरेली)

Also Read: किस्सा नेताजी का : बरेली में इस्लाम साबिर और रामेश्वर नाथ चौबे ने रामलहर में भी बचाया कांग्रेस का ‘गढ़’