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FASTags बचाने के लिए जल्द कराएं ये काम, 31 जनवरी लास्ट डेट… फिर हो जाएगा निष्क्रिय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार केवाई प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपडेटेड नए फास्टैग का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है.

FASTags: आपके पास कार, बस, ट्रक या फिर कोई भी यात्री और सवारी गाड़ी है, जो रोजाना हाईवे पर टोल प्लाजा से होकर गुजरती है, तब आप सावधान हो जाएं. आप टोल प्लाजा से गुजरते समय जिस फास्टैग से टोल टैक्स का भुगतान कराते हैं, वह इस जनवरी महीने में निष्क्रिय या ब्लैकलिस्टेड हो सकता है. वजह ये है कि अगर आपके फास्टैग की केवाईसी अधूरी रह गई है या फिर आपने अभी तक करवाया नहीं है, तो इस स्थिति में आपका फास्टैग निष्क्रिय अथवा ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा.

वन व्हीकल, वन फास्टैग

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सरकार ने कहा है कि अधूरी केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी, 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ पहल की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए सिंगल फास्टैग का इस्तेमाल करने या एक अधिक गाड़ियों के साथ कई फास्टैग को जोड़ने के यूजर्स की आदत को कम करना है.

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31 जनवरी के बाद निष्क्रिय हो जाएगा बिना केवाईसी वाला फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार केवाई प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपडेटेड नए फास्टैग का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है. फास्टैग का केवाईसी कराने के लिए सरकार ने 31 जनवरी 2024 तक आखिरी तारीख तय की है. इसके बाद अधूरी केवाईसी वाले फास्टैग निष्क्रिय अथवा ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा.

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31 जनवरी के बाद उठा सकते हैं ये कदम

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यूजर्स को फास्टैग के निष्क्रिय अथवा ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए वन व्हीकल-वन फास्टैग के नियमों का अनुपालन करना होगा और उन्हें अपने संबंधित बैंक के जरिए फालतू वाले फास्टैग को सरेंडर करना होगा. एक गाड़ी के लिए दूसरे फास्टैग को सरेंडर करते ही उनका पहला वाला फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा. मंत्रालय ने आगे कहा है कि अगर कोई यूजर लास्ट डेट तक अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवा पाता है, तो वह अपने निकटतम टोल प्लाजा या फिर फास्टैग जारी करने वाले बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर पर संपर्क कर सकते हैं.

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