SIR Form: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो घबराएं नहीं, ईसीआई ने 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है एनुमरेशन फॉर्म भरने की तारीख
SIR in Bengal Election: क्या आपने अब तक एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है. क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)? किन राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है और अभी बंगाल में इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है? SIR और एनुमरेशन फॉर्म से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको यहां मिलेगा.
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SIR in Bengal Election: पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वर्ष 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू कर दी है. 2 दशक बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR की शुरुआत हुई. इसके बाद 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इसा क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है. चुनाव आयोग ने SIR में लगे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रहे. वहीं, कोई अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो जाये. चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एनुमरेशन (गणना) के दौरान निर्वाचक से कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा.
तृणमूल और कांग्रेस समेत कई दल कर रहे SIR का विरोध
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल SIR का घोर विरोध कर रहे हैं. इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं. वह मतदाताओं को बता रहे हैं कि SIR के बाद उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिये जायेंगे, जिनके पास जरूरी कागजात नहीं हैं. राजनीतिक दल यह भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिये जायेंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जायेगा. उनसे भारत की नागरिकता छिन जायेगी. इसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया है.
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एनुमरेशन फॉर्म और SIR से जुड़े हर सवाल का जवाब यहां पढ़ें
इस बीच, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवा रहे हैं. अगर आप भारत के मतदाता बने रहना चाहते हैं, तो अब आपके पास 11 दिसंबर तक का समय है. अगर अब तक फॉर्म जमा नहीं कर पाये हैं, तो आपके पास और एक सप्ताह का समय है. 11 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर लें. अगर ऐसा नहीं कर पायेंगे, तो 2026 के इलेक्शन में वोट नहीं दे पायेंगे. एसआईआर को लेकर कोई दुविधा है, तो इसके बारे में सब कुछ यहां जान लें. SIR क्या है? एनुमरेशन फॉर्म क्या है और क्यों भरवाये जा रहे हैं?
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वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) क्या है?
चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, खंड 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्य प्रावधानों और मतदाता पंजीकरण नियम, 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश दिया है. वोटर एसआईआर के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वचान निबंधन पदाधिकारी (ERO) सुनिश्चित करेंगे कि वोटर लिस्ट से किसी योग्य मतदाता का नाम न कटे और कोई अयोग्य व्यक्ति इस तालिका में रह न जाये. इसी उद्देश्य से एसआईआर के निर्देश दिये गये हैं.
एनुमरेशन/गणना फॉर्म क्या है?
एसआईआर के दौरान अगर यह देखा जाता है कि 27 अक्टूबर 2025 को जारी वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो यह पता करने के लिए कि आप भारत का वोटर बनने की योग्यता रखते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए एनुमरेशन/गणना फॉर्म (EF) भरकर उस पर हस्ताक्षर करवाकर आपसे जमा करवाया जायेगा. आपके परिवार के लोगों के बारे में भी आप इस फॉर्म में जानकारी दे सकते हैं.
एनुमरेशन/गणना फॉर्म कहां और कैसे मिलेगा?
एनुमरेशन/गणना फॉर्म बीएलओ के माध्यम से आप अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं. बीएलओ आपको 2 फॉर्म उपलब्ध करवायेंगे. इस फॉर्म में हर वोटर का नाम, फोटो, वोटर लिस्ट में उनका पता (एड्रेस) और अन्य जानकारी पहले से भरा होगा. बीएलओ इस फॉर्म की 2 कॉपी आपके घर पहुंचायेंगे. आप चाहें, तो https://voters.eci.gov.in या ECINET ऐप से ऑनलाइन भी इस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
एनुमरेशन/गणना फॉर्म कहां जमा करना होगा?
एनुमरेशन/गणना फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद उस पर दस्तखत करके बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करवा दें. यदि आप किसी वजह से अपने निवास स्थल (घर) से बाहर हैं या आप चाहें, तो https://voters.eci.gov.in या ECINET ऐप से ऑनलाइन भी EF गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं. इस फॉर्म को खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से बीएलओ के पास भी जमा करवा सकते हैं.
एनुमरेशन/गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
एनुमरेशन/गणना फॉर्म पहले 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करवाना था. चुनाव आयोग ने इसकी तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है. यानी अब आप 11 दिसंबर तक एनुमरेशन/गणना फॉर्म भर सकते हैं.
अपने इलाके के बीएलओ के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी?
बीएलओ स्थानीय वोटर से परिचित होते हैं. वे घर-घर जायेंगे और वोटर लिस्ट से संबंधित काम में आपकी मदद करेंगे. आप भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र देखकर भी बीएलओ की पहचान कर सकते हैं. इलेक्शन कमीशन के आदेश पर निर्वाचन निबंधन अधिकारी (ERO) के द्वारा बीएलओ की नियुक्ति की जाती है, जो चुनाव से संबंधित काम में उस इलाके के लोगों की मदद करते हैं.
– https://voters.eci.gov.in या ECINET App पर जाकर निर्वाचन पदाधिकारियों से जुड़ें (Connect with Election Officials) के लिंक पर क्लिक करके वोटर आईडी सबमिट करेंगे, तो आपको आपके इलाके के बीएलओ का नाम और फोन नंबर मिल जायेगा.
– वोटर गणना फॉर्म देना, उसे भरवाना और आवेदन पत्र जमा लेना और आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी की जांच करना बीएलओ की ही जिम्मेदारी है.
ERO (ईआरओ) या निर्वाचन निबंधन अधिकारी कौन होते हैं? उनका काम क्या है?
चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) नियुक्त किया जाता है. ERO सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) स्तर का अधिकारी होता है, जो कानून के अनुरूप प्रारंभिक मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) तैयार करता है. दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेता है और अंतिम मतदाता सूची तैयार करता और प्रकाशित करता है. प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AEROs), सुपरवाइजर और बीएलओ की नियुक्ति की जाती है. ये सभी मिलकर वोटर लिस्ट से संबंधित काम में ईआरओ की मदद करते हैं.
बूथ लेवल अधिकारी किस तरह से वोटर की मदद करेंगे?
– बीएलओ आपके घर आयेंगे.
– आपको एनुमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी (प्रति) देंगे, जिसमें पहले से जानकारियां भरी होंगी.
– गणना फॉर्म को भरने में आपकी मदद करेंगे.
– आपसे भरा हुआ फॉर्म लेकर आपको रसीद के तौर पर एक फॉर्म वापस करेंगे.
क्या एनुमरेशन फॉर्म/गणना फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी है? इस कैसे कर सकते हैं?
हां. एनुमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है. कम्प्यूटर या मोबाइल फोन से https://voters.eci.gov.in या ECINET App के जरिये आप फॉर्म जमा कर सकते हैं. मोबाईल नंबर और मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC) लिखकर आप एनुमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
ECINET क्या है?
ECINET भारत के इलेक्शन कमीशन का एक मोबाईल ऐप है. इसकी मदद से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने या वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को ठीक करवा सकते हैं. अपने बूथ यानी मतदान केंद्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं. अगर आपकी कोई शिकायत है, तो इस ऐप के जरिये दर्ज करवा सकते हैं.
– चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
– इतना ही नहीं, वोटिंग के दिन मतगणना प्रतिशत और चुनाव से संबंधित अन्य जानकारियां भी इस ऐप की मदद से हासिल कर सकते हैं.
अस्थायी रूप से अन्यत्र गये लोग एनुमरेशन/गणना फॉर्म कैसे जमा करवा सकते हैं?
अस्थायी रूप से अपने घर से किसी अन्य जगह पर गये लोग ECINET या https://voters.eci.gov.in के जरिये अपना मोबाईल नंबर और EPIC नंबर की जानकारी देकर गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं.
एनुमरेशन फॉर्म जमा करने के बाद वोटर को क्या करना है?
ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद वोटर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल हुआ है या नहीं. ड्राफ्ट रोल यानी अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने से पहले जारी मतदाता सूची आपको आपके बीएलओ के पास मिल जायेगी. ECINET या https://voters.eci.gov.in पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल किया गया है या नहीं.
ड्राफ्ट रोल किस दिन जारी किया जायेगा?
ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर 2025 को जारी किया जायेगा.
वोटर को कैसे मालूम होगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं?
-बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास मौजूद वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
-ईसीआईनेट ऐप (ECINET App) से EPIC नंबर की मदद से भी यह जान सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं.
-voters.eci.gov.in पर मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC Number) डालकर भी पता कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं.
-CEO West Bengal की वेबसाइट पर ड्राफ्ट रोल में जाकर भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं.
वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, तो क्या करना होगा?
अगर ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज नत्थी करके बीएलओ के पास जमा करवा दें. ECINET ऐप या voters.eci.gov.in की मदद से ऑनलाइन भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कैसे आवेदन करें?
वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरें और उसके साथ जरूरी दस्तावेज शामिल करते हुए बीएलओ के पास जमा करवा दें. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ECINET ऐप या voters.eci.gov.in की मदद ले सकते हैं.
एनुमरेशन के दौरान बीएलओ के पास कौन-कौन से दस्तावेज जमा करवाने होंगे?
चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि एनुमरेशन के दौरान वोटर से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जायेगा.
किन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हो रहा है एसआईआर?
बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद, इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में 9 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ 3 केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया जायेगा.
एसआईआर में कितने लोगों को लगाया गया है?
एसआईआर की प्रगति को सुचारु, व्यवस्थित और मतदाता अनुकूल तरीके से चलाने के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), 10448 ईआरओ/एईआरओ और 321 डीईओ को इस काम में लगाया गया है.
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