हाइकोर्ट ने 2022 टेट उम्मीदवारों को नयी भर्ती प्रक्रिया में मौका देने की याचिका खारिज की
कलकत्ता हाइकोर्ट ने 2022 टेट उम्मीदवारों को नयी भर्ती प्रक्रिया में मौका देने की याचिका खारिज कर दी है.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने 2022 टेट उम्मीदवारों को नयी भर्ती प्रक्रिया में मौका देने की याचिका खारिज कर दी है. इस विषय में जस्टिस विश्वजीत बसु ने उम्र सीमा में ढील देकर 2025 की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से ‘ना’ कह दिया. 2022 टेट उम्मीदवार ने नयी भर्ती में हिस्सा लेने के लिए हाइकोर्ट में अर्जी दी थी. याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि कोर्ट ने पहले भी ऐसे ही एक मामले में 2017 के उम्मीदवारों को छूट दी थी. बोर्ड के वकील ने दलील दी कि 2016 के नियम को चुनौती नहीं दी गयी थी. उस नियम में किसी भी तरह से दखल नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने देखा कि उस समय की सिंगल बेंच में बोर्ड का तर्क अलग था. इन उम्मीदवारों ने प्राइमरी टीचर नियुक्ति प्रक्रिया में मौका देने की मांग करते हुए केस किया था, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने 2022 टेट उम्मीदवारों को नयी नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देने की याचिका खारिज कर दी. वर्ष 2022 टेट के बारे में कुछ सवाल गलत थे, जिनके लिए कोर्ट ने कहा था कि मार्क्स दिये जायेंगे. लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह नयी नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे मौके देने का आधार नहीं हो सकता. वर्ष 2017 टीइटी पास करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने नियुक्ति प्रक्रिया में मौके मांगने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें से कुछ रिजर्व उम्मीदवारों को कथित तौर पर नयी नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया गया.
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