जयनगर : महिला हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद

पांच साल पुराने जयनगर महिला हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णेंदु सरकार ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

कोलकाता. पांच साल पुराने जयनगर महिला हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णेंदु सरकार ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. 16 अक्तूबर, 2020 को जयनगर थाने के चराघाटा मौजा से एक महिला का सिर कटा शव बरामद हुआ था. करीब 50 फुट दूर जया नहर से सिर भी बरामद किया गया. उस समय पुलिस ने अस्वाभाविक मामला दर्ज किया था, बाद में इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 34 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया. इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर बी पाल (वर्तमान में इंस्पेक्टर) ने की और 14 जनवरी, 2021 को चार्जशीट दाखिल की. शुक्रवार को अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर फरमान लस्कर उर्फ बबलू, अतियार रहमान उर्फ आति और मोनीरा खातून शा को दोषी ठहराया. तीनों को आजीवन कारावास (मृत्यु तक) और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा सात साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी.

इस मामले में विशेष सरकारी वकील विभास चट्टोपाध्याय ने पैरवी की. अदालत के इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >