मृतक के परिजन को इलाज का खर्च लौटायेगा निजी अस्पताल

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने मुकुंदपुर स्थित एक निजी अस्पताल को मृतक के परिजनों को इलाज खर्च की एक बड़ी रकम लौटाने का निर्देश दिया है.

संवाददाता, कोलकाता

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने मुकुंदपुर स्थित एक निजी अस्पताल को मृतक के परिजनों को इलाज खर्च की एक बड़ी रकम लौटाने का निर्देश दिया है. इस मामले में गुरुवार को कमीशन के चेयरमैन एवं पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि मुंकुंद व्हिपल सर्जरी, जिसे पैंक्रियाटिकोडुओडेनेक्टॉमी भी कहा जाता है. इस सर्जरी के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस सर्जरी के लिए मरीज को 10 दिन अस्पताल में रहना था. इसके लिए परिजनों को चार लाख 87 हजार 500 का पैकेज दिया गया था, पर सर्जरी के तीन दिन बाद ही मरीज की मौत हो गयी. इसके बाद मृतक के परिजन से करीब साढ़े छह लाख रुपये इलाज खर्च के तौर पर ले लिये गये. ऐसे में अब मामला आयोग में पहुंचा है. आयोग में आज मामले की सुनवाई हुई. अगली सुनवाई जनवरी महीने में होगी. पर इससे पहले आयोग ने अस्पताल को एक लाख 70 हजार रुपये लौटाने का निर्देश दिया है.

सीएमआरआइ को सर्जरी खर्च लौटाने का निर्देश :

उधर, सीएमआरआइ अस्पताल को भी इलाज खर्च लौटाने का निर्देश दिया गया है. यहां काजोल साव ने जुड़वा शिशु को जन्म दिया था. अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पर परिवार के लोगों ने देखा कि एक शिशु के स्पाइनल कॉर्ड के पास एक सुई घुसी हुई थी. इसके लिए दोबारा शिशु को भर्ती कराया गया और उसकी सर्जरी हुई. इस सर्जरी के लिए परिवार को 85 हजार रुपये का भुगतना करना पड़ा था. इस मामले की जांच के बाद आयोग को अस्पताल की लापरवाही नहीं मिली, लेकिन फिर भी आयोग ने अस्पताल से सर्जरी खर्च यानी 85 हजार रुपये लौटाने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Akhilesh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >