फाइलें ले जाने के मामले में सीएम सहित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हो सीबीआइ जांच : इडी

राजनीतिक परामर्श कंपनी, आइ-पैक व उसके निदेशक के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की छापेमारी को लेकर घमासान मचा हुआ है.

आइ-पैक छापेमारी. सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाइकोर्ट में अराजकता, न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने टाल दी हीयरिंग

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में याचिका दायर कर किया अनुरोध

संवाददाता, कोलकाताराजनीतिक परामर्श कंपनी, आइ-पैक व उसके निदेशक के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की छापेमारी को लेकर घमासान मचा हुआ है. इस छापेमारी को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान भी अराजक स्थिति पैदा हो गयी. हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान अदालत में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गये, जिससे वहां अव्यवस्था पैदा हो गयी. अंतत: न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और वह कोर्ट से बाहर चली गयीं. सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गयी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान इडी ने आइ-पैक व उसके निदेशक के खिलाफ छापेमारी के दौरान बाधा डालने को लेकर सीएम ममता बनर्जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अन्य के खिलाफ सीबीआइ जांच का अनुरोध करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया. खबर है मामले की त्वरित सुनवाई के लिए इडी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में याचिका दायर कर किया अनुरोध

संवाददाता, कोलकाताराजनीतिक परामर्श कंपनी, आइ-पैक व उसके निदेशक के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की छापेमारी को लेकर घमासान मचा हुआ है. इस छापेमारी को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान भी अराजक स्थिति पैदा हो गयी. हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान अदालत में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गये, जिससे वहां अव्यवस्था पैदा हो गयी. अंतत: न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और वह कोर्ट से बाहर चली गयीं. सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गयी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान इडी ने आइ-पैक व उसके निदेशक के खिलाफ छापेमारी के दौरान बाधा डालने को लेकर सीएम ममता बनर्जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अन्य के खिलाफ सीबीआइ जांच का अनुरोध करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया. खबर है मामले की त्वरित सुनवाई के लिए इडी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है.

क्या है इडी का आरोप

इडी का आरोप है कि इसमें सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका की प्रत्यक्ष संलिप्तता व पुलिस बल का दुरुपयोग हुआ है. इडी ने हाइकोर्ट से आग्रह किया है कि वह सीबीआइ को प्राथमिकी दर्ज करने और पूरी घटना की जांच करने का निर्देश दे, जिसमें मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और इस मामले में मिलीभगत करने वाले सभी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच शामिल हो. सीबीआइ द्वारा जांच आवश्यक है, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों ने लगातार यह माना है कि जहां राज्य में उच्च और प्रभावशाली लोग संज्ञेय अपराधों को अंजाम देने में शामिल होते हैं, वहां जांच सीबीआइ को सौंप दी जानी चाहिए.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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