हावड़ा. चुनाव आयोग ने एसआइआर के दूसरे चरण में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल डीएम, एडीएम और एसडीओ द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे. किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट को अमान्य माना जायेगा. इस फैसले के बाद कई लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने लगे हैं. जानकारी के अनुसार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए इ-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित डीएम, एडीएम, एसडीओ या रेवेन्यू ऑफिस में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाकर सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदक का राज्य का निवासी होना अनिवार्य है. इसके लिए कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष का निवास मापदंड तय किया गया है. आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल या रसोई गैस बिल जैसे पहचान और निवास प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जमा करना आवश्यक है.
ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
चुनाव आयोग ने एसआइआर के दूसरे चरण में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है.
