पश्चिम बंगाल के हांसखाली में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में तृणमूल नेता के बेटे समेत 3 को उम्रकैद

Crime News West Bengal: पश्चिम बंगाल में 3 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अदालत ने 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इस मामले में पिछले महीने 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी के पिता को भी 5 साल की सजा सुनायी है.

By Mithilesh Jha | December 23, 2025 6:33 PM

Crime News West Bengal: पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता के बेटे समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. नदिया जिले के हांसखाली में वर्ष 2022 में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को 9 दोषियों में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. चोटों के कारण लड़की की बाद में मौत हो गयी थी.

3 लोग सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के दोषी

रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने ब्रजगोपाल गोआली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 14 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है.

सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के पिता को भी 5 साल की सजा

अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल गोआली के पिता समरेंद्र गोआली को भी 5 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि इनमें से एक दोषी घटना के समय नाबालिग था. उसे एक वर्ष तक अच्छा आचरण बनाये रखने की शर्त के साथ 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराध करने वालों को मिली कम सजा – वकील

बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. वकील ने बताया कि बाकी दोषियों को आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराधों के लिए कम कारावास की सजा दी गयी है.

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Crime News West Bengal: टीएमसी नेता के बेटे की बर्थ डे पार्टी में हुआ था सामूहिक दुष्कर्म

सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत स्तर के नेता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी के दौरान 4 अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. लड़की बीमार पड़ गयी और अगले दिन उसकी मौत हो गयी. आरोपियों के कथित दबाव में जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म पर खूब चला था आरोप-प्रत्यारोप का दौर

इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया और विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा था.

अनिंद्य दास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

वकील अनिंद्य दास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की थी. उन्होंने इस बात पर चिंता जतायी थी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता के बेटे की संलिप्तता निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती है.

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