दस्तावेज पेश न करने पर सीबीआइ को फटकार

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मंगलवार को अलीपुर स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई.

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मंगलवार को अलीपुर स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किए जाने पर न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) पर कड़ी टिप्पणी की और अगली सुनवाई में सभी आवश्यक दस्तावेज लाने का निर्देश दिया. मामले में राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी गवाह के रूप में पेश हुए थे. लेकिन जब आरोपी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के वकील संजय दासगुप्ता ने गवाह से प्रश्न पूछे, तो वे कई सवालों के उत्तर देने से बचते रहे. इस पर दासगुप्ता ने मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने की मांग की. सीबीआइ के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह दस्तावेज फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा, “ गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अनिवार्य हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये.” सीबीआइ की ओर से यह दलील दी गयी कि मामले में दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है, सभी को एक साथ लाना संभव नहीं है. जवाब में न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों के बिना गवाही की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ायी जा सकती और अगली सुनवाई पर सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस पर संदीप घोष के वकील ने कटाक्ष करते हुए कहा, “क्या हमें पहले से अदालत को बता देना चाहिए कि हम क्या सवाल पूछने वाले हैं?”जिस पर अदालत ने टिप्पणी नहीं की लेकिन सीबीआइ को अगले दिन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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