बकाया रुपये की मांग को लेकर हाइकोर्ट में दायर की गयी अर्जी
ऑल बंगाल रूरल कान्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने मनरेगा योजना के तहत किये गये कार्यों के बकाया राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
कोलकाता. ऑल बंगाल रूरल कान्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने मनरेगा योजना के तहत किये गये कार्यों के बकाया राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका आरोप है कि इस योजना पर काम करने के बावजूद उनका लगभग 3200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान नहीं किया गया है. ये कान्ट्रैक्टर मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के निर्माण, कच्चा माल की आपूर्ति सहित अन्य कार्य करते हैं. आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना के फंड का आवंटन बंद किये जाने के बाद इनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है. इससे पहले, हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों के बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी. हाइकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को बकाया का भुगतान करने व योजना को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई वर्तमान सप्ताह में न्यायाधीश अमृता सिन्हा की कोर्ट में हो सकती है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
