आरजी कर कांड के दोषी ने फैसले को हाइकोर्ट में दी चुनौती
आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले के मुख्य दोषी संजय राय ने निचली अदालत के फैसले को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
संवाददाता, कोलकाता
आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले के मुख्य दोषी संजय राय ने निचली अदालत के फैसले को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. अभया कांड के एक मात्र दोषी संजय राय ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है और हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उसने अदालत से बरी करने का आवेदन किया है. उसने अपनी याचिका में मांग की है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसे बरी घोषित करे. मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.
इससे पहले, नवंबर 2024 में, सियालदह की निचली अदालत ने आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिविक वॉलंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. गौरतलब है कि नौ अगस्त, 2024 को नाइट ड्यूटी के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार कक्ष में एक युवा पीजीटी इंटर्न दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी. अगले दिन जूनियर चिकित्सक का शव बरामद होने के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गयी थी. अदालत ने इस संवेदनशील घटना की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को दी. केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के आधार पर, घटना के दिन आरजी कर के सेमिनार कक्ष में मौजूद सिविक वॉलंटियर संजय राय को मामले में आरोपी बनाया गया और इसके लिए सियालदह सिटी सेशंस कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया. इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद सियालदह कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. हालांकि, मुकदमा चलने के दौरान, संजय ने कटघरे में बार-बार दावा किया था कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है.
हालांकि, पीड़िता के परिवार और दोस्त इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनका दावा है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं और इसलिए उन्होंने नये सिरे से मामले की जांच कर मुकदमा चलाने की मांग की है. लेकिन दोषी करार दिये जाने के बाद, संजय राय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर अपनी रिहाई की मांग की है. हालांकि, हाइकोर्ट के न्यायाधीश देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले को स्वीकार किया जायेगा या नहीं, इस पर फैसला अगले सप्ताह लिया जायेगा. सूत्रों के अनुसार, मामले की सुनवाई अगले सोमवार को खंडपीठ में होगी.
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