पेश करनी होगी सरकार की चिट्ठी : हाइकोर्ट

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गयी चिट्ठी पेश करने के लिए कहा है. इस चिट्ठी में राज्य सरकार ने केंद्र से गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को बतौर शिक्षक नियुक्त करने के लिए रियायत मांगी थी. गुरुवार को अदालत ने प्रश्न किया था कि जब पर्याप्त प्रशिक्षित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 6, 2016 2:31 AM
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गयी चिट्ठी पेश करने के लिए कहा है. इस चिट्ठी में राज्य सरकार ने केंद्र से गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को बतौर शिक्षक नियुक्त करने के लिए रियायत मांगी थी. गुरुवार को अदालत ने प्रश्न किया था कि जब पर्याप्त प्रशिक्षित उम्मीदवार थे तब क्यों गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए छूट मांगी गयी.

क्या इसका मतलब उच्चाधिकारियों ने केंद्र सरकार से झूठ कहा था. शुक्रवार को न्यायाधीश सीएस कर्णन ने कहा कि जो चिट्ठी राज्य सरकार ने गत वर्ष 23 मार्च को केंद्र सरकार को लिखी थी उसे अदालत में मंगलवार के भीतर पेश करना होगा. यदि अदालत ने पाया कि केंद्र सरकार के पास गैर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार कोई गलत सोच लेकर गयी थी तब राज्य सरकार को अंजाम भुगतना होगा.