SC ने भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक लगायी रोक

कोलकाता : तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए व बैरकपुर से पार्टी उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. श्री सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर संरक्षण की मांग की थी. सर्वोच्च न्यायालय में आज इस मामले की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 22, 2019 5:09 PM

कोलकाता : तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए व बैरकपुर से पार्टी उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

श्री सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर संरक्षण की मांग की थी. सर्वोच्च न्यायालय में आज इस मामले की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर संज्ञान लिया कि उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी जाये, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मौजूद रहना चाहते हैं.

पीठ ने कहा : वहां हिंसा हो रही है. आप (सिंह के वकील) इससे भली भांति वाकिफ हैं. श्री सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण चार अप्रैल से 20 मई तक करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं. उनके खिलाफ इसलिए ये मामले दर्ज किये गये, ताकि वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रहें.

उन्होंने कहा कि यदि सिंह को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा और वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रह पायेंगे. वकील ने कहा कि कोलकाता में वकील हड़ताल पर हैं. उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के मतदान के दौरान बैरकपुर में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने का मामला सामने आया था और जमकर दोनों गुटों में संघर्ष की घटना घटी थी.

19 मई को सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के बाद भी भाटपाड़ा में तनाव बरकरार है तथा लगातार हिंसा की घटनाएं घट रही है. तृणमूल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर, पुलिस ने इलाके में रूट मार्च किया है.

उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर गौर किया और बैरकपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह के खिलाफ दर्ज कई मामलों में गिरफ्तारी से बचने संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई पर बुधवार को सहमति जतायी और उन्हें राहत दी है.

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