हाइकोर्ट ने दी मतदान की अनुमति

बागनान के रहने वाले एक परिवार ने मतदान के लिए हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस परिवार के 11 सदस्य पिछले दो साल से अपने घर से भागे हुए हैं.

कोलकाता. बागनान के रहने वाले एक परिवार ने मतदान के लिए हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस परिवार के 11 सदस्य पिछले दो साल से अपने घर से भागे हुए हैं. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने सभी को मतदान के लिए घर लौटने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि मतदान करना सभी का अधिकार है. मालूम रहे कि शेख अनवर बागनान दो नंबर ब्लॉक के चंद्रभाग ग्राम पंचायत के तृणमूल सदस्य थे. उन पर वित्तीय गबन करने का आरोप लगा था. थाने में शिकायत भी दर्ज हुई थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपने परिवार के साथ पिछले दो साल से दूसरे जगह पर रह रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक दिन वोट देने के लिए सभी लोग घर जायेंगे. पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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