UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फेसबुक के जरिए युवक को प्रेमजाल में फंसाकर जहर देने और लाखों रुपये के जेवर लूटने के मामले में अदालत ने महिला आरोपी अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल के कारावास और 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती, फन मॉल में दिया वारदात को अंजाम
अभियोजन के अनुसार, गोमती नगर निवासी नागेंद्र सिंह की 27 मार्च 2023 को फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद महिला ने उन्हें लखनऊ के फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया. वहां उसने बर्गर और पानी दिया. व्रत होने के कारण नागेंद्र ने बर्गर नहीं खाया, लेकिन पानी पीते ही वह बेहोश हो गए.
बेहोशी का फायदा उठाकर जेवर लेकर फरार हुई आरोपी
बेहोश होने के बाद आरोपी महिला नागेंद्र सिंह के गले की चेन, सोने का कड़ा और हीरे की अंगूठी लेकर फरार हो गई. पुलिस और फन मॉल के कर्मचारियों ने उन्हें पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल और फिर मेदांता रेफर किया गया. इस मामले में नागेंद्र सिंह की शिकायत पर 18 अप्रैल 2023 को गोमती नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी.
दोनों आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा
जांच के दौरान पुलिस ने महिला आरोपी अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया. मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
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