UP News: बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या और मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने बाप-बेटे समेत नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 91 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
खेत में बोआई के दौरान हुआ था हमला
अभियोजन के अनुसार, सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव निवासी राजनारायण वर्मा ने 29 जून 2019 को थाने में तहरीर दी थी. उन्होंने बताया था कि वह खेत में बोआई करने गए थे. इसी दौरान गांव के शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविंद वर्मा, शिव वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा और मंगरू वर्मा लाठी, डंडे, टांगी और फरसा लेकर पहुंचे और उन पर तथा उनके परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया.
हमले में श्याम नारायण की हुई थी मौत
हमले में राजनारायण वर्मा, उनके भाई श्याम नारायण, बेटा अवधेश, रविंद्र कुमार और पत्नी दुर्गावती देवी घायल हो गए थे. गंभीर रूप से घायल श्याम नारायण को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
सभी नौ आरोपी दोषी करार, पत्नी को मिलेगा प्रतिकर
जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य जुटाकर नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया. सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोषियों पर 91 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिया जाए. जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.
क्या था पूरा मामला?
29 जून 2019 को बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव में खेत में बोआई के दौरान राजनारायण वर्मा और उनके परिजनों पर हमला हुआ था. आरोप है कि शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविंद वर्मा, शिव वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा और मंगरू वर्मा लाठी, डंडे, टांगी और फरसा लेकर मौके पर पहुंचे और जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में राजनारायण वर्मा, उनके भाई श्याम नारायण, बेटा अवधेश, रविंद्र कुमार और पत्नी दुर्गावती देवी घायल हो गए थे. गंभीर रूप से घायल श्याम नारायण की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. जांच पूरी होने पर नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
