UP News: गौतमबुद्ध नगर के लोगों के लिए 12 सितंबर 2026 की तारीख काफी अहम है. इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां कई तरह के लंबित और सुलह योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने के लिए मामलों का सरल और त्वरित तरीके से समाधान कराया जाएगा.
ई-चालान से लेकर मोटर दुर्घटना तक, इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक विवाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी वाद, एमवी एक्ट और ई-चालान से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है. इसके अलावा आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय वाद और धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामलों का भी आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा.
बैंक लोन और बिजली विवाद वालों के लिए भी मौका
लोक अदालत में सिर्फ न्यायालय से जुड़े मामले ही नहीं, बल्कि कई दूसरे विवादों को भी सुलझाने का अवसर मिलेगा. प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा. वहीं विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व और अन्य सुलह योग्य मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया गया है.
पेंशन, नौकरी और श्रम से जुड़े विवाद भी होंगे हल
सेवा, पेंशन और श्रम से जुड़े मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाएगा. इसके साथ ही विद्युत विभाग और बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से जुड़े विवादों को भी दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाने का मौका मिलेगा.
जिला अदालत से लेकर तहसील न्यायालयों तक लगेगी लोक अदालत
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिर्फ जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय में ही नहीं होगा, बल्कि सभी तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा. इसका उद्देश्य आम लोगों को सरल, सहज और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है. मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा.
अधिकारियों को पहले से मामले चिन्हित करने के निर्देश
लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई. जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में लंबित और सुलह योग्य मामलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए. साथ ही समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने को कहा गया, ताकि लोक अदालत के दिन ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सके.
पुलिस से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग तक तैयारियों में जुटे
जनपद न्यायाधीश ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनुराग चंद्र सारस्वत के साथ पुलिस, श्रम, परिवहन, विद्युत, एनपीसीएल, स्वास्थ्य, बीएसएनएल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियां तेज करने को कहा. उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए.
समीक्षा बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत और मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
लोक अदालत में मामला लगवाने के लिए कहां करें संपर्क?
जो पक्षकार अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से भी जानकारी ली जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए ई-मेल dlsa.gbnnoida@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा मोबाइल नंबर 9716535451 और 7678643985 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
Also Read: नोएडा में 30 लाख की साइबर ठगी! शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा, फर्जी ऐप से 4 लोगों को बनाया शिकार
