लखनऊ : कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में मुंह पर मास्क, गमछा या दुपट्टा ना पहनकर सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लगभग 5,300 लोगों से शनिवार को जुर्माना वसूला गया. जबकि, दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बिठाकर यात्रा करने के मामले में 18,200 से अधिक लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किये जाने की खबर मिल रही है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को बताया कि मास्क नहीं पहनने के लिए 5,298 लोगों का चालान किया गया है. जिसमें सबसे अधिक 1461 चालान राजधानी लखनऊ में हुए. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर पहली बार सौ रुपये, दूसरी बार सौ रुपये और तीसरी बार तथा उसके बाद पांच सौ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, अगर महिला है तो वह पीछे बैठ सकती है. उन्होंने बताया कि दोपहिया पर एक से अधिक व्यक्ति के यात्रा करने के मामले में 18 हजार 244 लोग के खिलाफ कार्रवाई गयी और 14 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया.
