लखनऊ. बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दी गयी. गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को दो दिन पहले चार साल की सजा सुनाई गयी थी, उसके बाद सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. बता दें कि गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था. 29 अप्रैल शनिवार को कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्मादा लगाया गया था.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में चार साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि अफजाल के छोटे भाई और गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था. यह फैसला गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश ने सुनाया था. जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
Also Read: अयोध्या में नर सिंह मंदिर के पुजारी ने फेसबुक Live आकर दी जान, पुलिसवालों पर लगाया गंभीर आरोप अफजाल का राजनीतिक करियरअफजाल अंसारी साल 2004 में पहली बार सांसद चुने गए थे. इसके बाद 2005 में उन्हें कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में जेल जाना पड़ा था. साल 2009 में उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला तो वह बीएसपी में शामिल हो गए थे. इस बार उन्हें जीत नहीं मिली और सपा के प्रत्याशी से अफजाल चुनाव हार गए. साल 2014 में बलिया सीट से उन्होंने कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन फिर उन्हें हार मिली. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वह अपने पूरे परिवार के साथ बीएसपी में शामिल हो गए थे.
