Maharashtra Night Curfew : पुणे में स्कूल-कॉलेज बंद, फिर लगा नाइट कर्फ्यू, गाइडलाइन जारी

Pune night curfew, Maharashtra lockdown again, night curfew imposed Pune, Nagpur, Amravati, Yatvmal, Maharashtra Government, closed school-college पुणे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है जिसमें लोगों के गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध शामिल है. यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2021 8:34 PM
  • महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण

  • पुणे में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू

  • नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रभावी

पुणे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है जिसमें लोगों के गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध शामिल है. यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.

पुणे संभाग के आयुक्त सौरभ राव ने संवाददाताओं को बताया कि स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग कक्षाएं 28 फरवरी तक बंद रहेंगी, जबकि होटल और रेस्तरां को अपने प्रतिष्ठान हर दिन रात 11 बजे तक बंद करने होंगे. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म-निषिद्ध क्षेत्रों का निर्माण, कोरोना देखभाल केंद्रों की फिर से स्थापना, संक्रमितों के संपर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने के कदम और जांच में वृद्धि और शादियों और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए मानदंडों का सख्ती से कार्यान्वयन, कुछ ऐसे कदम हैं जो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि रविवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में कुछ प्रतिबंधों को वापस लगाने का निर्णय लिया गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शनिवार को, पुणे डिवीजन में कोरोना के 998 नये मामले सामने आये थे और नौ और मरीजों की मौत हुई थी.

डिवीजन में कोरोना मामलों की संख्या 5,14,319 और मृतक संख्या 11,698 है. राव ने कहा कि पिछले तीन महीनों से जिले में स्थिति नियंत्रण में थी लेकिन, अब कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

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क्या रहेगा बंद, क्या रहेंगे खुले

  • अखबार वितरण, दूध और सब्जी की आपूर्ति और अस्पताल की आपात स्थिति जैसी आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है.

  • होटल, बार और रेस्तरां को सोमवार से रात 11 बजे तक बंद करना होगा.

  • जिले में स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे.

  • अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किया गया है.

  • प्रतिष्ठान जहां सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी होती है, वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे.

  • शादियों और अन्य सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर कुछ प्रतिबंध होंगे. एक सामाजिक सभा में 200 लोगों की सीमा की अनुमति दी गई थी लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई उल्लंघन देखा गया.

  • शादियों और सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की सीमा को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

  • अंतर-जिला आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रशासन उम्मीद करता है कि यात्रा के दौरान लोग कोविड- उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे.

  • सभी हॉटस्पॉट्स में, सूक्ष्म निषिद्ध क्षेत्र बनाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर कोरोना देखभाल केंद्रों को सक्रिय करने का भी निर्णय लिया गया है.

देश में कोरोना के 14,264 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,09,91,651 हो गए. लगातार चौथे दिन नये दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.

सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 90 और मृत्यु होने से देश में इस महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,302 हो गई. बीमारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,89,715 हो गई है, जिससे देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 97.25 प्रतिशत हो गई है. वहीं, मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है.

Posted By – Arbind kumar mishra

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