दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
बच्ची को अमरूद खिलाने का लोभ देकर किया कुकर्म
आरोपी ने गांव में हुई बैठक में अपराध स्वीकार लिया था
आठ अक्तूबर 2013 को थाने में दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी रामराज पुरती को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे 20 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्त मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाइहातु गांव का निवासी है. पीड़िता के परिजन के बयान पर 8 अक्तूबर 2013 को थाने में मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले में बताया गया है कि 6 अक्तूबर 2013 को बच्ची घर के पास खेल रही थी. उसी समय अभियुक्त ने बच्ची को अमरूद खिलाने का झांसा दिया. उसे बहला-फुसलाकर ले गया. उसके साथ दुष्कर्म कर भाग गया. बच्ची रोते हुए घर आयी और माता-पिता को आपबीती सुनायी. इसके बाद परिजन ने घटना की जानकारी ग्रामीण मुंडा को दी. बैठक में अभियुक्त ने गलती स्वीकारी. इसके बाद उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया.
