चाईबासा : युवती से दुष्कर्म के आरोपी कुमारडुंगी के बड़ा रायकमान के करण दास उर्फ व्यांत को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी है. वहीं 10 हजार रुपये दंड लगाया. कुमारडुंगी के बारूसाई गांव की पीड़िता ने 15 मई 2010 को मामला दर्ज कराया था. आरोपी ने 15 जनवरी 2010 को उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह अपने बहन-बहनोई के घर में अकेली थी. उसके बहन-बहनोई एक विवाह समारोह में भाग लेने गये थे.
पीड़िता जब खाना बनाने घर के अंदर गयी तो वह भी पीछे-पीछे अंदर पहुंच गया तथा उससे दुष्कर्म किया. किसी को न बताने की धमकी देकर चला गया. उसके साथ अक्सर ऐसा करने लगा. वह गर्भवती हो गयी तो जीजा-दीदी ने आरोपी के घर ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन आरोपी ने भी उसे मारपीट कर घर से भगा दिया.
