जोड़ापोखर हाट में बम व गोली मारकर हुई थी हत्या
मृतक की बहन के बयान पर थाने में दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : झींकपानी के जोड़ापोखर साप्ताहिक बाजार में राधे मुंडा की बम व गोली मारकर हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने सोमवार को छह आरोपियों को दोषी करार दिया. सभी को उम्रकैद की सजा सुनायी. दोषियों में अमित गोप, मनु गोप, विनोद गोप, हरीश मुंडा, किरन उर्फ टुंडी लुगुन व लक्ष्मण चौधरी शामिल है. झींकपानी थानांतर्गत डोडियाबासा निवासी राधे मुंडा की बहन ननिका मुंडा के बयान पर 26 जून 2010 को थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसमें बताया गया कि वह जोड़ापोखर साप्ताहिक बाजार में हड़िया बेच रही थी.
शाम करीब साढ़े चार बजे उसका भाई राधे मुंडा हड़िया गोदाम में बैठा था. उसी समय गोकुल गोप समेत 10-12 लोग आये. राधे मुंडा को घेर कर गोली व बम से मारा.
घटनास्थल पर उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद सभी भाग गये. बताया गया कि स्टेशन कॉलोनी निवासी गोकुल गोप और जॉन मिरन मुंडा के साथ पूर्व से दुश्मनी चल रही थी. अपना वर्चस्व जमाने के लिए गोकुल गोप ने उसका भाई राधे मुंडा को हत्या कर दी.
