डायन हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद

चाईबासा : फुफू रंदाय कुई को डायन का आरोप लगाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को द्वितीय जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले दोषियों में गुरूचरण तिरिया, उर्फ चुई, जमादार तिरिया उर्फ टोटा व नंदलाल तिरिया उर्फ चेंगे […]

चाईबासा : फुफू रंदाय कुई को डायन का आरोप लगाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को द्वितीय जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

सजा पानेवाले दोषियों में गुरूचरण तिरिया, उर्फ चुई, जमादार तिरिया उर्फ टोटा व नंदलाल तिरिया उर्फ चेंगे शामिल है. इस संबंध में जेटेया के ग्रामीण मुंडा निर्मल तिरिया ने 12 जुलाई 11 को अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला जेटेया थाना में दर्ज कराया था. अनुसंधान में उक्त दोषियों का नाम आया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया है कि पांच-छह दिन पूर्व महिला की हत्या कर आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से गांव के पास एक कुआं में डाल दिया था.

इधर आरोपियों ने पुलिस से समक्ष बयान देते हुए बताया है कि आरोपी नंदलाल तिरिया को बुखार हो रहा था. पूजा-पाठ कराने के बाद भी जब अच्छा नहीं हुआ. एक दिन मृतका को घर बुलाकर सभी लोग एक साथ दिन में मीट भात खाये.

उसी समय तीनों भाई ने फुफु रंदाय कुई की हत्या की योजना बनायी तथा रात्रि में तीनों ने उसकी गला दबाकर हत्या दी. बाद में सुरेश तिरिया के खेत स्थित कुआं में फेंक दिया था.

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