कोरोना से संबंधित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और संक्रमित की गोपनीयता भंग करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त

उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति, मरीज, उनके रिश्तेदार, चिकित्सक, सहयोगी चिकित्साकर्मी के आपातकालीन स्थिति में अपने कर्तव्य पर डटे रहने की महत्ता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा को देखते कोई भी सूचना सार्वजनिक न करें.

By AmleshNandan Sinha | April 4, 2020 10:24 PM

रविकांत साहू

सिमडेगा : उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति, मरीज, उनके रिश्तेदार, चिकित्सक, सहयोगी चिकित्साकर्मी के आपातकालीन स्थिति में अपने कर्तव्य पर डटे रहने की महत्ता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा को देखते कोई भी सूचना सार्वजनिक न करें.

ऐसे में आप सभी मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों से अपील है कि मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म – प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल मीडिया को प्रभावित व संक्रमित व्यक्तियों के नाम पता तथा उनके माता-पिता सहित सगे-संबंधी, चिकित्सा एवं सहयोगीकर्मी का नाम और पता गोपनीय रखे जाने का आदेश दिया जाता है.

साथ ही वर्तमान समय में कोरोना वायरस से संबंधित व्यक्ति उनके माता-पिता संबंधी चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहयोगी कर्मीगण से किसी मीडिया संस्थानों द्वारा इंटरव्यू भी नहीं लिया जायेगा.

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा-188 भारतीय दंड विधान एवं झारखंड महामारी कोविड-19 अधिनियम, 2020 की धारा-19 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा-3 के तहत मामला दर्ज किया जायेगा और दोषी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Next Article

Exit mobile version