सिमडेगा. पाकरटांड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त संजीत डुंगडुंग को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी को 20 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को आवेदिका द्वारा महिला थाना में लिखित आवेदन दिया गया था.
आवेदन में बताया गया कि गांव के ही युवक संजीत डुंगडुंग ने उसकी नाबालिग बहन को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद पीड़िता ने 27 जून 2026 को एक बच्चे को जन्म दिया. आवेदिका ने बच्चे का पिता संजीत डुंगडुंग को बताया है. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि बच्चे के जन्म के बाद संजीत डुंगडुंग और उसके परिवार के सदस्य पीड़िता व बच्चे को देखने तक नहीं आए और अब दोनों को अपनाने से इनकार कर रहे हैं.
मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला थाना में कांड संख्या 29/2026, दिनांक 19 अगस्त 2026 के तहत धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 4/6 पोक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. कांड के अनुसंधान एवं सत्यापन के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त संजीत डुंगडुंग, थाना पाकरटांड़ निवासी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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