नोटिस के बाद भी सुनवाई में नहीं पहुंचे, तो सूची से कटेगा नाम : सीओ

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उन मतदाताओं की सुनवाई हो रही है जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी. नोटिस मिलने के बाद भी सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर आपका नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है.

आदित्यपुर: इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जोर-शोर से चल रहा है. इस क्रम में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पायी थी, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है. गम्हरिया सीओ प्रवीण कुमार के अनुसार नोटिस के बाद भी सुनवाई में नहीं पहुंचे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट जायेंगे.

पांच स्थानों पर लगे शिविर

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए पांच स्थानों पर एइआरओ और अतिरिक्त पडूआरओ स्तर पर सुनवाई शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर दस्तावेज जमा कर सकें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता 2003 के दस्तावेज (स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी के) अथवा जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित करा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान लगभग 30 प्रतिशत नोटिस प्राप्त मतदाता अनुपस्थित पाए जा रहे हैं. कि यदि मतदाता दूसरे नोटिस के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा.

एक बूथ पर होगा पूरा परिवार

बताया गया कि जिन परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं, बीएलओ द्वारा फॉर्म आठ भरवाकर पूरे परिवार का नाम एक ही बूथ पर व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे उन्हें मतदान में सुविधा होगी.


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लेखक के बारे में

By भूमि शर्मा

भूमि शर्मा पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के साथ बतौर कंटेंट राइटर जुड़ी हुई हैं. वर्तमान में वह मुख्य रूप से जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की खबरों को कवर करती हैं. इससे पहले वह एजुकेशन बीट और झारखंड बीट पर भी काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने शैक्षणिक बदलावों और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेखन किया है।

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