राजमहल. शनिवार को सड़क हादसे में नगर पंचायत के कर्मचारी सुमित शर्मा की मृत्यु के बाद शहरवासियों ने आंदोलन करते हुए शहर में नो एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग की थी. इसी के तहत सोमवार से अनुमंडल पदाधिकारी विमल सोरेन ने राजमहल शहरी क्षेत्र में नो एंट्री का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. नो एंट्री नियम को सख्ती से लागू करने के लिए थाना प्रभारी और नगर पंचायत प्रशासक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इस समयावधि में स्कूल और कार्यालयों का समय मुख्य रूप से प्रभावित होता है. क्षेत्रीय विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने भी शहरवासियों की मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है. सड़क हादसे के मामले में प्राथमिकी, हाइवा चालक को जेल नगर पंचायत कर्मी की मृत्यु के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर हाईवा चालक को जेल भेज दिया गया है. मृतक के भाई अमित कुमार शर्मा के बयान पर थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 65/25 के तहत मामला दर्ज किया है. आवेदन के माध्यम से पुलिस को बताया गया कि हाईवा डब्लू बी 65/3185 की चपेट में आने से बाइक सवार सुमित शर्मा की मौत हो गई. मामले में वाहन चालक रवि कुमार महलदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मृत नगर पंचायतकर्मी को दी श्रद्धांजलि अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद राजमहल थाना पुलिस ने मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया. शव वाहन के जरिए उसे नगर पंचायत कार्यालय लाया गया, जहां कर्मियों ने सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद नगर भ्रमण कर शव को घर लाया गया. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. मोहल्ले के साथ-साथ शहर के विभिन्न इलाकों से भी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे. अंत में मधुसूदन कॉलोनी स्थित श्मशान घाट में मृतक का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.
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