साहिबगंज : विकास भवन सभागार में शुक्रवार को डीसी डॉ शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में एससी व एसटी अधिनियम पर बैठक हुई. इसमें एसपी पी मुरूगन ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि एससी व एसटी अत्याचार अधिनियम में सरकार ने संशोधन कर पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया है. जो केस के प्रकृति पर निर्भर करेगा.
इसके लिए सभी जिला में कमेटी का गठन किया जायेगा. जिसकी हर तीन माह में डीसी की अध्यक्षता में बैठक होगी. शुक्रवार को इसकी पहली बैठक हुई. इबैठक में डीसी डॉ शैलेश कुमार चौरसिया, एसपी पी मुरूगन, डीडबलूओ उत्तम भगत, मेसो पदाधिकारी बबलू मुर्मू, उपनिर्वाचन पदाधिकारी मोतीराम हेम्ब्रम सहित कई एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
