Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने आदेश जारी किया गया है शहर में सड़कों के किनारे लगाए गए सभी होर्डिंग की स्ट्रेंथ रिपोर्ट रांची नगर निगम को जमा करनी होगी. इस संबंध में निगम के उप प्रशासक द्वारा आदेश जारी किया गया है. रांची नगर निगम ने हादसे रोकने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में सभी विज्ञापन एजेंसियों और आम लोगों से कहा गया है कि यदि उनकी छत या जमीन पर किसी प्रकार का होर्डिंग लगा है, तो उसकी स्ट्रेंथ रिपोर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सत्यापित कराकर नगर निगम में जमा करें.
नहीं जमा करने पर क्या होगा
एक सप्ताह के अंदर स्ट्रेंथ रिपोर्ट नहीं जमा कराने पर सभी होर्डिंग को काटकर हटाने की कार्रवाई नगर निगम शुरू करेगा.
सुरक्षा सुनिश्चित करने का कदम
नगर निगम ने यह कदम मनमाने तरीके से लगाये गये होर्डिंगों से होने वाले जानमाल के नुकसान और खतरे को देखते हुए उठाया है. पहले रांची नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले अधिकतर होर्डिंग बिना किसी मानक के लगाए जाते थे. अधिकतर विज्ञापन एजेंसियां अपने अनुसार सड़क किनारे या छतों पर स्ट्रक्चर खड़ा कर देती थीं. इन होर्डिंगों को लगाते समय किसी इंजीनियर की स्ट्रेंथ रिपोर्ट नहीं ली जाती थी. इससे कई बार आंधी-तूफान में होर्डिंग टूट कर या उखड़कर गाड़ियों पर गिर जाते थे. इसे देखते हुए नगर निगम ने सभी होर्डिंग के लिए स्ट्रेंथ रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.
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