31 जुलाई तक जमा करें होल्डिंग टैक्स, 10 प्रतिशत मिलेगी छूट

रांची : राजधानी में रहनेवाले लोग वित्तीय वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. इस अवधि में टैक्स जमा करने पर फाइन नहीं देना होगा. इतना ही नहीं 31 जुलाई तक टैक्स देने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. मेयर आशा लकड़ा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश […]

रांची : राजधानी में रहनेवाले लोग वित्तीय वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. इस अवधि में टैक्स जमा करने पर फाइन नहीं देना होगा. इतना ही नहीं 31 जुलाई तक टैक्स देने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. मेयर आशा लकड़ा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 30 जून के अंदर करनेवालों को ही 10 फीसदी छूट का प्रावधान दिया गया था.

लेकिन लॉकडाउन में आम लोगों को होनेवाली परेशानी को देखते हुए इसे एक माह बढ़ाया गया है. छूट का फायदा लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करना होगा. क्योंकि पूरे वर्ष का टैक्स एक साथ देने पर पांच प्रतिशत छूट का प्रावधान है. वहीं ऑनलाइन टैक्स देने पर अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट दी जायेगी. पानी का यूजर चार्ज भी 31 तक दे सकते हैंशहर के लोग पानी का यूजर चार्ज भी 31 जुलाई तक दे सकते हैं. जबकि पहले क्वार्टर के बिल का भुगतान 30 जून तक ही करने का प्रावधान था. मेयर ने पानी के बिल में भी एक माह की छूट देने का आदेश निगम के अधिकारियों को दिया है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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