Ranchi news : ऑनलाइन चरित्र सत्यापन के लिए अब मुखिया के प्रमाण की जरूरत नहीं
पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया, सभी जिलों के एसपी को दिया निर्देश.
रांची. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को ऑनलाइन चरित्र सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी किया है. पुलिस को अब चरित्र सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुखिया द्वारा सत्यापित दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी. पुलिस मुख्यालय आइजी ने सभी एसपी को निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. पुलिस मुख्यालय को इस बात की सूचना मिल रही थी कि ऑनलाइन चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने को लेकर आवेदक को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन चरित्र सत्यापन प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य आवेदक को बिना थाना में आये हुए सुविधाजनक तरीके से चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना है. इसके लिए निम्नलिखित निर्देश दिये हैं. अब ऑनलाइन चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के लिए आवेदक का फोटो, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडी, राशन कार्ड या बैंक खाता अपलोड करने का प्रावधान है. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
आवेदक को थाना में बुलाने की जरूरत नहीं
चरित्र सत्यापन के क्रम में पुलिस पदाधिकारी आवेदक से मुखिया द्वारा सत्यापित दस्तावेज की मांग करते हैं. लेकिन, यह ऑनलाइन चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य नहीं है. चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र निर्गत करने से पहले आपराधिक इतिहास की जांच कर ली जाये. उपरोक्त प्रक्रिया के तहत कहीं भी आवेदक को थाना में बुलाने की आवश्यकता नहीं है. यदि आवेदक राज्य के बाहर भी हो, तो उसे बुलाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए. यदि इसके पीछे कोई ठोस कारण हो, तो उसकी इंट्री थाना की स्टेशन डायरी में की जानी चाहिए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
