झारखंड में वर्कर्स के लिए बदलने जा रहे हैं नियम! केंद्र सरकार द्वारा जारी नये लेबर कोड लागू करने का आदेश
Labour Code: झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नये लेबर कोड को जल्द लागू करेगी. इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 21 सितंबर को मोदी ने नये लेबर लॉ जारी किया था.
Labour Code, रांची : झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में तीन नये श्रम संहिता (लेबर कोड) लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य में भी इसे अधिसूचित कर दिया गया है.
केंद्र ने इन लेबर लॉ को जल्द लागू करने की अनुशंसा की था
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को मजदूरी संहिता 2019, 29 सितंबर को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उसी दिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अधिसूचित किया था. केंद्र ने इन तीनों अधिनियमों को लागू करने की अनुशंसा की थी.
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ये तीन अधिनियम जल्द होंगे लागू
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अब झारखंड में भी भारतीय मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू होंगी. इन संहिताओं के लागू होने से नये कानून के तहत मजदूरों, कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जाएगा.
पुराने नियम और अधिसूचना को हटाने का निर्देश
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नये कानून के प्रावधानों के अनुसार पुराने नियम, अधिसूचनाएं और आदेशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें. इन अधिनियमों के तहत नियुक्ति, छंटनी, वेतन, ठेका श्रमिकों के लाभ, समय सीमा, कंपनी और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े नियमों को फिर से व्यवस्थित करना होगा.
मुख्य श्रम आयुक्त ने दिया सभी जरूरी तैयारियां जल्द पूरा करने का निर्देश
राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाएं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए कोड लागू होने के बाद किसी भी कार्यस्थल में श्रम कानूनों से संबंधित गतिविधियां इन्हीं संहिताओं के अनुसार संचालित होंगी.
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