प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की चांदी, वेतन में होगा बंपर इजाफा, 8 सप्ताह में मिलेंगे सभी लाभ
Good News Teachers Salary Hike: झारखंड हाइकोर्ट के एक आदेश से प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की चांदी होने वाली है. शिक्षकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी. कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुना दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस संबंध में आदेश जारी करे. कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या-क्या कहा है, यह भी यहां पढ़ें.
Table of Contents
Good News Teachers Salary Hike| रांची, राणा प्रताप : प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण छठे वेतन आयोग के अनुरूप पे-बैंड-2 (9300–34800) और ग्रेड पे-4200 में किया जाना चाहिए. यह लाभ 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा.
वेतन निर्धारन का आदेश जारी करे सरकार – कोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वेतन निर्धारण का आदेश जारी करे. इसमें नोट-5 के साथ क्लॉज 8(1)(ए) तथा उस क्लॉज में दिये गये दूसरे प्रोविजन्स व फिटमेंट टेबल नंबर एस-12 को ध्यान में रखा जाये, जो राज्य के 28 फरवरी 2009 के रेजोल्यूशन के एनेक्सर-एफ में है.
Good News For Teachers: अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला
हाइकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 28 फरवरी 2009 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को 6500-10500 के पे-स्केल में अपग्रेड करती है. फिटमेंट टेबल-एस12 इस नये वेतनमान को पे-बैंड-2 और ग्रेड पे 4200 में परिवर्तित करता है. इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है. सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जारी संकल्प को रोकने वाला पत्र और 2018 की अधिसूचना इस मूल प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि वेतन निर्धारण की मूल संरचना 2009 की अधिसूचना में ही तय हो चुकी थी. वैसी स्थिति में विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण नहीं करने का आधार न्यायसंगत नहीं है.
सुधीर कुमार सिंह व अन्य ने हाइकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
16 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सुधीर कुमार सिंह और अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयीं थीं. उन्होंने उत्क्रमित वेतनमान रोकने से संबंधित सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.
झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
सरकार के वेतन निर्धारण आदेश को दी थी चुनौती
कई प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये वेतन निर्धारण आदेशों को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने 2009 की अधिसूचना में प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का प्री-रिवाइज्ड पे-स्केल 4500-7000 से बढ़ा कर 6500-10500 कर दिया था. इसके बाद फिटमेंट टेबल-एस 12 के आधार पर उन्हें स्वाभाविक रूप से ग्रेड पे 4200 मिलना चाहिए था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया.
12 सप्ताह में अपग्रेडेड वेतन तय करें – हाईकोर्ट
अदालत ने कहा है कि आदेश की प्रति मिलने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर उत्क्रमित वेतन (अपग्रेडेड वेतन) निर्धारण किया जाये. अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि शेड्यूल-एक के क्रम संख्या-13, शेड्यूल-3 के क्रम संख्या 309 और 300 में की गयी इंट्री व प्रोविजन पर भी विचार किया जाये.
8 सप्ताह में प्रतिवादी के पक्ष में सभी लाभ का भुगतान करें
कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान में रखा जाये कि राज्य सचिवालय में पदस्थापित असिस्टेंट व पर्सनल असिस्टेंट, जिनके पे स्केल अपग्रेडेशन का मामला भी था, उन्हें 1 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश से 28 फरवरी 2009 के अनुसार उनके पे स्केल में बदलाव की इजाजत दी गयी है. याचिकाकर्ताओं का पे-स्केल तय होने तथा आदेश जारी होने के बाद 8 सप्ताह में प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सभी लाभ का भुगतान करेंगे.
इसे भी पढ़ें
झारखंड के सरकारी स्कूलों के 12 हजार शिक्षकों का घटेगा वेतन, 20 साल बाद टूटी वित्त विभाग की नींद
झारखंड के सहायक अध्यापकों को चाहिए बिहार के तर्ज पर वेतनमान : समसुल हक
