Coronavirus in Jharkhand: झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य, पब्लिक प्लेस पर थूका, तो जेल

Coronavirus in Jharkhand: झारखंड सरकार (cm hemant soren) ने पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे : सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटका उपयोग पर बैन (पूर्ण प्रतिबंध) लगा दिया है.

By Amitabh Kumar | April 23, 2020 8:09 AM

रांची : झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे : सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटका उपयोग पर बैन (पूर्ण प्रतिबंध) लगा दिया है. साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इससे संबंधित एक आदेश जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है. आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के आलोक में सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक दंडनीय अपराध होगा और इस पर जुर्माना के साथ-साथ छह महीने की जेल भी हो सकती है.

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विभाग द्वारा अगले आदेश तक सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना परिसर तथा सभी सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थ जैसे : सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा एवं सुपारी के साथ हुक्का के उपयोग एवं बिक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है. अॉनलाइन बिक्री को भी प्रतिबंधित किया गया है. आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनयम 2005 की धारा 51 से 60 एवं आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

सीड्स ने फैसले का किया स्वागत

झारखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जतायी है कि इससे राज्य में तंबाकू सेवन में कमी आयेगी, साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा भी कम होगा.

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मास्क पहनना अनिवार्य

रांची. झारखंड में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे संंबंधित एक आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी कर दिया है. इस आदेश में लिखा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी कोविड-19 मैनेजमेंट के निर्देश के आलोक में राज्य में आगामी आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है. मास्क का प्रयोग न किये जाने पर छह महीने की सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं आइपीसी की धारी 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

किस तरह का मास्क प्रयोग करना है

बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से धोकर पांच घंटे धूप में सूखाकर, आयरन के बाद फिर प्रयोग कर सकते हैं.

गमछा, रूमाल या दुपट्टा भी प्रयोग कर सकते हैं

मास्क फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. कभी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर का पुन: प्रयोग अच्छी तरह साफ किये बिना न किया जाये.

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