Ranchi News : टोल फ्री नंबर 112 पर ध्वनि प्रदूषण की करें शिकायत

Ranchi News : ध्वनि प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) के निर्धारित मानकों के उल्लंघन की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर की जा सकती है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 8, 2024 12:46 AM

रांची. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) के निर्धारित मानकों के उल्लंघन की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर की जा सकती है. जिला प्रशासन ने नियम का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, विधानसभा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, सचिवालय के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की गयी है. मानक के तहत सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक 50 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 40 डेसिबल की ध्वनि का उत्सर्जन होना है.

मानकों का करना है पालन

वहीं, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल तक और रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 45 डेसिबल निर्धारित है. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात्रि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 70 डेसिबल निर्धारित है. शैक्षणिक संस्थानों की 100 मीटर की परिधि में भी ध्वनि उत्सर्जन की सीमा निर्धारित है. इन सभी निर्धारित मानकों अगर कोई पालन नहीं करता है तो उन पर नियम संगत कार्रवाई की जाये.

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