रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (ACF) प्रतियोगिता परीक्षा-2024 और वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) प्रतियोगिता परीक्षा-2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
अदालत ने सरकार से मांगा जवाब
अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 सितंबर को
प्रार्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. इस पर अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करती है, तो प्रार्थी मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
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