सुप्रीम कोर्ट ने अनुपम कच्छप हत्याकांड मामले में जमानत पर चल रहे आरोपियों को 20 तक सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अनुपम कच्छप हत्याकांड के आरोपियों को 20 अगस्त तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई तक उन्हें जेल में रहना होगा।

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शाखा के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्या मामले में जमानत पर चल रहे आरोपियों को 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट मे सरेंडर करने का निर्देश दिया है. शीर्ष कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आरोपियों की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है. जमानत याचिका पर फैसला होने तक आरोपियों को जेल में रहना होगा.

राज्य सरकार की ओर से दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई

राज्य सरकार की ओर से दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने उक्त निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होनेवाले आरोपियों में मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुगरीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो व संजय सिंह के नाम शामिल हैं. राज्य सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट के जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें: अभय तिवारी ने खोले राज: FRO पद 25 लाख, ACF 35 लाख में बिका

2024 में स्पेशल ब्रांच के SI अनुपम कच्छप की गोली मार कर दी थी हत्या

उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त 2024 की देर रात कांके थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. तीन अगस्त को उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास से बरामद हुआ था. घटना को लेकर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Rana pratap

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >