Ranchi news : तंबाकू उत्पाद की दुकान लगाने पर 200 रुपये तक लगेगा जुर्माना

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए जारी की गाइडलाइन

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए जारी की गाइडलाइन

रांची. राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है. जारी गाइडलाइन के तहत स्कूलों में अब तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है. सभी फ्लोर पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश है. इसके अलावा स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया है. इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, जनप्रतिनिधि व अभिभावकों को रखने का सुझाव दिया गया है. क्लास नौवीं से 12वीं केे बीच के एक छात्र को टोबैको मॉनिटर बनाने का आदेश दिया गया है.

100 गज की दूरी तक पीली लाइन से मार्किंग कराये स्कूल: जारी आदेश में सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे स्कूलों से 100 गज की दूरी पर पीली लाइन से मार्किंग करायें. इसके अंदर किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जायें. अगर कोई इसके अंदर दुकान लगाता है, तो ऐसे दुकानदार को हटाने के लिए शिक्षक थाना में कंप्लेन कर सकते हैं. इसके बाद भी नहीं मानने पर प्रधानाचार्य संबंधित दुकान से 200 रुपये जुर्माना वसूल सकते हैं. स्कूल में ही कार्यरत कोई कर्मी अगर तंबाकू का सेवन करता है, तो ऐसे लोगों से भी 200 रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है. उपरोक्त गाइडलाइन का पालन करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक को 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा.

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Published by: Deepesh kumar

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