6th JPSC के पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

jharkhand news: 6th JPSC के सबसे पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. याचिका कर्ता अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. याचिका कर्ता 6th छठी JPSC पीटी परीक्षा को चुनौती दी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2022 4:27 PM

Jharkhand news: 6th JPSC की सबसे पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने राहुल कुमार वाद की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती देंगे.

याचिका में राज्य सरकार के संकल्प को रद्द करने की मांग

बुधवार को चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई के बाद 6th JPSC मामले की याचिका को खारिज कर दिया गया. बता दें कि प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए सरकार के इस संकल्प को रद्द करने की मांग की है.

याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा. इसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

छठी जेपीएससी मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब राहुल कुमार वाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. अभ्यर्थी अनिल पन्ना का कहना है कि छठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद सबसे पुराना केस है, जिसमें विज्ञापन के नियमावली के खिलाफ अतिरिक्त रिजल्ट को चुनौती दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. वहीं, अभ्यर्थी राज कुमार मिंज ने कहा कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जाएगी.

Posted By: Samir Ranjan.

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