6th JPSC मामले में झारखंड हाईकोर्ट में फिर हुई याचिका दायर, जानें क्या है वजह

छठी जेपीएससी मामला का फैसला आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. 23 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति रद्द कर दी थी.

रांची : जेपीएससी द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित झारखंड हाइकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के आदेश का राज्य सरकार व आयोग द्वारा अब तक अनुपालन नहीं किया गया है. दो सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.

उन्होंने बताया कि जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने सात जून 2021 को छठी जेपीएससी के रिजल्ट व अनुशंसा को रद्द करते हुए आठ सप्ताह के अंदर फ्रेश रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. साथ ही सरकार को अनुशंसा भेजने को कहा था.

उस अनुशंसा पर नियुक्ति के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया गया था. 326 अधिकारियों की नियुक्ति को भी अमान्य घोषित किया था. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों की अपील याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था.

सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है एसएलपी :

इस मामले में प्लानिंग सर्विस के अधिकारी फैजान सरवर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के फैसले को चुनौती दी है. साथ ही मुकेश कुमार व अन्य की ओर से कैविएट याचिका भी दायर की गयी है.

Posted By: Sameer Oraon

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By Prabhat Khabar News Desk

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