महीने के अंतिम बुधवार को लगेगी पेंशन अदालत

रांची : उपायुक्त रांची राय महिमापत रे ने महीने के अंतिम बुधवार को पेंशन अदालत आयोजित करने का आदेश दिया है. यह पेंशन अदालत समाहरणालय के ए-ब्लॉक के तृतीय तल्ला के कमरा संख्या- 307/308 में आयोजित की जायेगी. इस अदालत में अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 25, 2019 2:19 AM

रांची : उपायुक्त रांची राय महिमापत रे ने महीने के अंतिम बुधवार को पेंशन अदालत आयोजित करने का आदेश दिया है. यह पेंशन अदालत समाहरणालय के ए-ब्लॉक के तृतीय तल्ला के कमरा संख्या- 307/308 में आयोजित की जायेगी. इस अदालत में अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर शिकायतों का निष्पादन किया जायेगा.

उपायुक्त ने रांची जिले के सभी कार्यालय प्रधान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आदेश दिया है कि वे निर्धारित पेंशन अदालत में अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/ कर्मचारियों की लंबित पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान संबंधी फॉर्म भर कर निर्धारित तारीख के एक सप्ताह पूर्व जिला स्थापना शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. साथ ही पेंशन अदालत में अपनी उपस्थिति भी सुनिश्चित करायेंगे.
बिना सूचना एवं अनुमति के अदालत से अनुपस्थित रहनेवाले पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी. प्रशासन की यह पेंशन अदालत 28 अगस्त, 25 सितंबर, 30 अक्तूबर और 27 नवंबर के साथ-साथ 25 दिसंबर को अवकाश होने के कारण अदालत 26 दिसंबर को आयोजित की जायेगी.
उपायुक्त ने दिया आदेश, लंबित मामलों की समीक्षा कर किया जायेगा उनका निष्पादन
संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसमें उपस्थित रहने का निर्देश

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