रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सभागार में शनिवार को वाणिज्यिक मुद्दों को लेकर मध्यस्थता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें बताया गया कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत कोर्ट में प्रस्तुत होनेवाले सभी दीवानी प्रकृति के मामलों को पंजीकृत किये जाने से पूर्व उन्हें मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाना आवश्यक है.
केंद्र में मामला नहीं सुलझने पर फिर इसकी कोर्ट में सुनवाई होगी. विषय पर विशेषज्ञ मध्यस्थ ममता श्रीवास्तव, प्रकाश चंद्र उरांव, पैनल अधिवक्ता अर्चना साबू, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, कुमारी पूनम सिंह, मनीष कुमार सिंह, पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने जानकारी दी.
