रांची : सिविल जज जूनियर डिवीजन पीटी का रास्ता हुआ साफ

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तत्वावधान में 27 मई को आहूत सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि प्रार्थी ने आवेदन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 10, 2019 9:22 AM
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तत्वावधान में 27 मई को आहूत सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि प्रार्थी ने आवेदन दिया है. यदि वह हर तरफ से योग्य है, तो वह परीक्षा में शामिल होगा. राज्य सरकार व जेपीएससी को 10 जून तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है. इसमें कुल 107 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी.
कुल सीटों में से एसटी कैटेगरी में लगभग 17 पद चिह्नित किये गये हैं. यह संख्या अधिक होनी चाहिए थी. खंडपीठ से 27 मई को आयोजित होनेवाली प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया. जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विकास कुमार उरांव व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है.

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