रांची : हाइकोर्ट ने एचइसी के आदेश को सही ठहराया याचिका खारिज की

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को एचइसी की 1.50 एकड़ जमीन का लीज रद्द करने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एचइसी के आदेश को सही ठहराया. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व एचइसी […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को एचइसी की 1.50 एकड़ जमीन का लीज रद्द करने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एचइसी के आदेश को सही ठहराया.
साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व एचइसी की अोर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है. चहारदीवारी तोड़ कर नया निर्माण किया. साथ ही लगभग 35 विशाल वृक्षों को काट कर बेच दिया गया. हरे-भरे परिसर को वीरान बना दिया गया. उल्लेखनीय है कि एक निजी चैनल के निदेशक की अोर से याचिका दायर कर एचइसी की कार्रवाई को चुनाैती दी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >